मानसून सत्र के मद्देनजर धारा 144 लागू

Pahado Ki Goonj

देहरादून। जिलाधिकारी डा.आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि विधानसभा उत्तराखण्ड का सत्र 23 सितम्बर 2020 को होना निश्चित हुआ है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
विधानसभा सत्र के दौरान जनपद में विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के चलते जनपद में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किये गये हैं।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्रकृशस्त्र एवं बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है, को साथ लेकर नहीं चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा, पत्थर आदि एकत्रित नहीं करेगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचारकृप्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रैक्टर, ट्रालियों अथवा चैैपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा। उक्त आदेश 23 सितम्बर 2020 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

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