आदर्श आचार संहिता की परिधि के अंतर्गत ही प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करें प्रिण्टर्स

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 आदर्श आचार संहिता की परिधि के अंतर्गत ही प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करें प्रिण्टर्स

मानक के विपरित प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशित करने पर दण्ड व जुर्माने का प्रावधानः जिला निर्वाचन अधिकारी।
   
     पौड़ी  जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में जनपद में स्थित प्रिण्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन के दौरान प्रकाशित की जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
       जिलाधिकारी ने सभी प्रिण्टर्स को निर्देशित किया कि समस्त प्रिण्ट की जाने वाली राजनीतिक प्रकृति की सामग्री पर अनिवार्य रूप से प्रिण्टर्स और प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना चाहिए। सामग्री का प्रकाशन करवाने वाले से पूर्व में अनुमति घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सामग्री का प्रकाशन किया जाये। साथ ही प्रकाशित की जाने वाली सामग्री और उसके खर्च को निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल प्रेषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में किसी के चरित्र हन्न, मानहानि, व्यक्तिगत आक्षेप, जाति, वंश, लिंग, धर्म, क्षेत्र इत्यादि का उल्लेख न करें, साथ ही ऐसी किसी भी बात को प्रकाशित ना की जाय जिससे संविधान, माननीय न्यायालय, आदर्श आचार संहिता, विदेशी संबंध और समाज में किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
       जिलाधिकारी ने सक्त निर्देश दिये कि यदि आदर्श आचार संहिता मानकों के विपरित किसी भी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन होता है तो संबंधित प्रिण्टर्स के विरूद्व निर्धारित व सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही व जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
                बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह सहित प्रिण्टर्स उपस्थित थे।
           

   

 
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