मारुति हिंसा : 13 को उम्रकैद, 4 को 5 वर्ष कारावास

Pahado Ki Goonj

हरियाणा की एक अदालत ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के 13 पूर्व कर्मचारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चार अन्य आरोपियों को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी अन्य 14 व्यक्तियों ने अब तक जितना समय जेल में बिताया है, उनके लिए वह सजा पर्याप्त है।

मारुति सुजुकी के मानेसर स्थित कारखाने में 18 जुलाई, 2012 को हुई हिंसा में कंपनी के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक अश्विन कुमार देव की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 50 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थीं।

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