पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान – जाधव को तुरंत नहीं दी जायेगी सजा

Pahado Ki Goonj

पाकिस्ती अखबार डॉन में प्रकाशित खबर के अनुसार आसिफ ने  मंगलवार को पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी‘रा’के लिये काम करने वाले नौसेना अधिकारी को पिछले वर्ष मार्च में गिरफ्तार किया गया था और अदालत में साढे तीन महीने तक उस पर मामला चलने के बाद यह फैसला आया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारतीय नागरिग कुलभूषण जाधव को अभी तुरंत सजा नहीं दी जायेगी।

आसिफ ने कहा कि सेना की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये 60 दिनों का समय है, इसके बाद भी वह सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका सौंप सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, 1952  कि अधिनियम की धारा 131 के तहत, सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ 40 दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है। आसिफ ने इस मामले में भारत के उन दावों को भी खारिज किया जिसमें जाधव पर हुये मुकदमों को ‘पूर्व-नियोजित हत्या’ करार दिया गया। उन्होंने कहा  इस मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

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