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अपात्र राशनकार्ड धारकों पर सघन जांच अभियान, 09 मार्च 2026 तक स्वेच्छा से करें सरेंडर।

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अपात्र राशनकार्ड धारकों पर सघन जांच अभियान, 09 मार्च 2026 तक स्वेच्छा से करें सरेंडर।

उत्तरकाशी। 
“जन-जन की सरकार” कार्यक्रम के दौरान राशनकार्ड उपभोक्ताओं द्वारा लगातार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए राशनकार्ड बनाए जाने तथा अपात्र परिवारों की जांच किए जाने का अनुरोध किया गया।
इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में अपात्र राशनकार्ड धारकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार अपात्र कार्डधारकों की छंटनी कर उनके राशनकार्ड तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए पात्रता समाप्ति की तिथि से बाजार मूल्य के अनुसार वसूली की जाएगी तथा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पात्रता के मानक
1. अन्त्योदय अन्न योजना
ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता प्राप्त हो तथा परिवार की मासिक आय ₹4,000 से कम हो, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।
2. प्राथमिक परिवार
ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य दिव्यांग हो तथा परिवार की मासिक आय ₹15,000 से कम हो, उन्हें प्राथमिक परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।
3. राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
ऐसे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹5 लाख तक हो, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
09 मार्च 2026 तक सरेंडर करने का अंतिम अवसर
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में समस्त राशनकार्ड उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जिनकी पारिवारिक आय उपरोक्त मानकों से अधिक हो चुकी है, वे 09 मार्च 2026 तक एक प्रार्थना पत्र के साथ अपना राशनकार्ड निकटतम राजकीय अन्न भंडार, ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय, उत्तरकाशी में जमा (सरेंडर) कर दें।
राशनकार्ड जमा करने के पश्चात संबंधित कार्यालय से प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
चेतावनी
निर्धारित तिथि के पश्चात यदि कोई अपात्र उपभोक्ता निःशुल्क राशन का अनुचित लाभ लेते हुए पाया जाता है, तो उसका राशनकार्ड निरस्त कर सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पात्रता समाप्ति की तिथि से बाजार मूल्य की दर से वसूली की जाएगी तथा प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।
इस संबंध में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राशनकार्ड धारक एवं उसके परिवार का होगा।

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