देहरादून,जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत पेड़ों के अवैध कटान, अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने के आदेश दिए

Pahado Ki Goonj

देहरादून,जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत पेड़ों के अवैध कटान, अवैध प्लाटिंग, अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर आज खैरीगांव प्रेमनगर, कंडोली, भूरपुर मौजा ईस्ट हॉपटाउन एवं ढकरानी में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के क्षेत्र, पुल संख्या नवाबगढ आदि स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उहोंने उपस्थित अधिकारियों को अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नहर किनारे अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही करने तथा कब्जामुक्त करते हुए निगम की भूमि पर घेरबाड़ करने एवं नदी तटीय क्षेत्र में अवैध रूप रह रहे लोगों का सत्यापन करने तथा किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति न हो इसका भी कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने खैरीगांव प्रेमनगर एवं कंडोली के निरीक्षण के दौरान उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि फलदार वृक्षों का कटान न हो इसके लिए टीमों द्वारा मौके पर नियमित निरीक्षण किया जाए, बिना अनुमति के काटे गए पेड़ों पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कंडोली में हो रही प्लाटिंग का निरीक्षण करते हुए उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि मौके पर पूर्ण जमीन नापजोख करें, खरीदी गई भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा होने पर भूमि को कब्जामुक्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही पेड़ों के अवैध कटान पर प्रभागीय वनाधिकारी,उप जिलाधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी को जांच करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कंडोली में नाला पाटकर प्रतीत हो रही प्लॉटिंग में जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश उप जिला अधिकारी विकासनगर को दिए। भुरपुर मौजा ईस्ट हॉप्टाउन में 02 पेड़ो की अनुमति पर 02 अधिक पेड़ काटे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण करते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा किसी भी प्रकार की वृक्ष कटान पर शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होनंे अवैध पेड़ कटान करने वालो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने को निर्देशित किया। भुरपुर इस्टहोपटाउन में की जा रही अवैध प्लाटिंग का भी निरीक्षण किया इस दौरान देखा गया कि नहर तोड़कर प्लाटिंग की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ढकरानी में नहर किनारे यूजेवीएनएल की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर यूजीवीएनएल के अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि नहर की पटरी पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए अतिक्रमण मुक्त भूमि पर तार-बाड़ लगवाएं। साथ ही पुल संख्या नवाबगढ खनन पट्टो के समीप बसी बस्ती में लोगों की सत्यापन कराने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि संचालित न हो।
निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, तहसीलदार चमन सिंह, उद्यान से आर सी वर्मा, सहित यूजेवीएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

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, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने पल्टन बाजार में पार्किेग की संभावनाओं के दृष्टिगत पुरानी तहसील एवं नगर कोतवाली का निरीक्षण किया इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि पुरानी तहसील में व्यवस्थित पार्किंग की संभावना के दृष्टिगत योजना बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर कोतवाली परिसर में पार्किंग व्यवस्था परिसर में अनावश्यक निर्माण को हटाने के साथ वाहनों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, तहसीलदार सदर सोहन सिंह रांगड़ सहित कोतवाली के कार्मिक उपस्थित रहे।

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देहरादून , जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को जिला उद्योग मित्र की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्यागिक क्षेत्र में मूलभूमि सुविधाएं बनाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी कार्यवाही करें साथ महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को समन्वय करने के निर्देश दिए।


जिलाधिकारी ने औद्योगिक आस्थान पटेलनगर से व्यवस्थित यातायात संचालन, निष्प्रोज्य विद्युत पोल हटाने, ट्रेफिक हेतु संचार तार विद्यमान पोल पर शिफ्ट करने, रेहड़ी-ठेली वालो द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिए। साथ ही जिला महाप्रबन्धक उद्योग को निर्देशित किया कि आद्यौगिक आस्थानों में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की समन्वय बैठक बुलाए। आद्योगिक आस्थान में शौचालय निर्माण कार्यों की मांग पर जिलाधिकारी ने सिडकुल को शौचालय निर्माण करवाने तथा स्थायी निर्माण होने तक औद्यागिक आस्थान में मोबाईल टाॅयलेट लगाने के निर्देश दिए। आद्यौगिक आस्थान सेलाकुई क्षेत्र में 220 केवीए सब स्टेशन का निर्माण कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। पिटकुल के अधिकारियों ने बताया कि उक्त कार्य हेतु टैक्निकल बिड हो गई है माह सितम्बर 2023 तक कार्य पूर्ण होगा। औद्यागिक आस्थान में सड़क मरम्मत एवं निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र में पार्किग व्यवस्था बनाने की मांग पर जिलाधिकारी कार्यवाही का आश्वासन दिया। ईएसआई हास्पिटल हेतु विकासनगर क्षेत्र में भूमि चिन्हित करने तथा सेलाकुई में एक अन्य सब स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित किये जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अंजली रावत नेगी, उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, अर्चित डावर, सिद्वार्थ एवं अन्य उद्योगपतियों सहित, पिटकुल, सिडकुल, यूपीसीएल आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

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देहरादून ,जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया कि जनपद देहरादून में 5 मार्च 2023 को आयोजित होेने वाली कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा को शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु निम्न 96 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना या 5 से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेगें और न ही जुलूस आदि निकालेगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जनभावना को किसी प्रकार से नही भडकावेगा और कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भावना हो । जनपद क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। उपरोक्त प्रतिबंध 05 मार्च, 2023 को परीक्षा समाप्ति तक देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगे, यदि यह इससे पूर्व वापस न लिया जाये। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर निर्गत किया गया।

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