नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला तीन बच्चों वाले अभिभावक नहीं लड़ पाएंगे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव ।

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नैनीताल हाईकोर्ट का  फैसला तीन बच्चों वाले अभिभावक नहीं लड़ पाएंगे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव ।

: नैनीताल : हाईकोर्ट ने  एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में तीन बच्चों वाले अभिवावकों के चुनाव लड़ने के निर्णय पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जबाब देने को कहा है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले अभिवावकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट गये थे। और कोर्ट ने ग्राम सभा के चुनाव में तीन बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के निर्णय पर रोक लगा दी थी। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और ​जिला पंचायत के चुनाव में भी तीन बच्चो के माता पिता को चुनाव लड़ने देने की मांग को लेकर याचिकायें दायर की गई थी। बुधवार को अल्मोड़ा के मोहन सिंह मेहरा की याचिका पर सुनवाई पर करते हुए कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जबाब देने को कहा है। बता दे कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में नामांकन की तिथि कल मंगलवार को समाप्त हो चुकी है। कोर्ट का निर्णय आने तक पुरानी प्रक्रिया ही बहाल रहेगी ऐसे में दो से अधिक बच्चों वाले माता पिता इन चुनाव में अब भागीदारी नही कर पायेगे।

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