
बिना पुलिस सूचना व फॉर्म-C के विदेशी नागरिकों को ठहराने पर होटल स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज ।
बडकोट (उत्तरकाशी)।
विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की सूचना पुलिस को न देने के मामले में कोतवाली बडकोट पुलिस द्वारा एक होटल स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
माह दिसम्बर 2025 के अंत में कोतवाली बडकोट क्षेत्र अंतर्गत दोबाटा स्थित एक होटल में होटल स्वामी द्वारा पुलिस व एलआईयू को बिना सूचना दिए तथा फॉर्म-C भरे बिना 11 विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था। मामले की गहन जांच के उपरांत 6 फरवरी 2026 को होटल शिवम, दोबाटा बडकोट के मालिक के विरुद्ध The Immigration and Foreigners Act, 2025 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय ने बताया कि बडकोट क्षेत्र के एक होटल में बिना पुलिस की जानकारी के 11 विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में होटल स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास एवं निकास को विनियमित करने हेतु पुराने कानूनों को एकीकृत एवं आधुनिक बनाता है। इस अधिनियम के तहत देश में किसी भी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा 24 घंटे के भीतर फॉर्म-C ऑनलाइन IVFRT पोर्टल के माध्यम से पुलिस/स्थानीय अभिसूचना इकाई को सूचना देना अनिवार्य है।
उत्तरकाशी पुलिस द्वारा जनपद क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि की नियमित जांच की जा रही है तथा ठहरने वाले पर्यटकों, आगंतुकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं धर्मशाला संचालकों से अपील की गई है कि आगामी चारधाम यात्रा 2026 को दृष्टिगत रखते हुए अपने यहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों/तीर्थयात्रियों का आईडी विवरण दर्ज करें तथा विदेशी नागरिकों का फॉर्म-C अनिवार्य रूप से भरें। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अत्यंत आवश्यक है।


