उत्तरकाशी – लोक हित के कार्यों में शस्त्र लाइसेंस आवेदक व शस्त्र लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी तय करते हुए जिलाधिकारी ने किए आदेश जारी ।  

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लोक हित के कार्यों में शस्त्र लाइसेंस आवेदक व शस्त्र लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी तय करते हुए जिलाधिकारी ने किए आदेश जारी ।।                                   उत्तरकाशी – मदनपैन्यूली।                                 लोकहित के कार्यों यथा जल संरक्षण,पर्यावरण संरक्षण,कोविड संक्रमण की रोकथाम,पॉलीथिन उन्मूलन आदि को लेकर अब शस्त्र लाइसेंस आवेदकों व लाइसेंस धारक व्यक्तियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में अभिनव पहल करते हुए लोक हित के कार्यों में शस्त्र लाइसेंस आवेदक व शस्त्र लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी तय करते हुए आदेश जारी किए है।

जिलाधिकारी ने बताया कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश के रूप में स्थापित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत जैसे अत्यंत लोकहित की योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण देश में विविध कार्यक्रम संचालित है l इन कार्यक्रमों से देश के सभी नागरिकों को जोड़ने व स्वच्छता के प्रति सजग रहने, मैं न गंदगी करूंगा और दूसरों को प्रेरित करूंगा जैसी धारणा प्रत्येक नागरिक में विकसित करने, प्रदूषण मुक्त देश/ समाज की विचारधारा का प्रत्येक नागरिक में संचार करने, पॉलिथीन बैग के स्थान पर पारंपरिक कपड़े के थेलों को प्रोत्साहित करने, विषम भौगोलिक परिस्थितियों एंव पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण सतही जल स्रोतों के भूगर्भ जल स्तर में निरंतर गिरावट के कारण जल संकट को दूर करने एवं मृदा नमी में कमी के चलते वनस्पतियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जल संचय तथा जल संरक्षण संवर्धन वृक्षारोपण वर्षा जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समन्वित रूप प्रदान करने एंव प्रभावकारी व फलदायक बनाए जाने हेतु प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है l

इस हेतु इन कार्यक्रमों से सभी नागरिकों को जोड़ा जाना आवश्यक है l इसके अतिरिक्त कोविड-19 की रोकथाम व इससे बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुरूप मास्क पहनना सामाजिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं का पालन करने में सभी की सहभागिता भी जरूरी है l

जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक व शस्त्र लाइसेंस आवेदक जल संरक्षण को लेकर चाल/खाल खेती निर्माण अपनी भूमि अथवा गांव आदि में तथा वृक्षारोपण में कम से कम 10 पौधे चौड़ी पत्तियों के लगाएंगे तथा उनका संरक्षण करेंगे l वर्षा जल संरक्षण अपने घर कार्यालय आदि स्थान पर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण मेंपॉलिथीन तथा उसके जैसे सामग्री का उपयोग नही करेंगे lकपड़े से बने बैग का प्रयोग करना तथा गीला – सूखा कचरा अलग कर उसका डिस्पोज करना तथा उचित तरीके से निस्तारित करना व गंगा नदी के संरक्षण हेतु कार्य करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क पहनना सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का नियमित पालन करना नियमित रूप से हाथ धोना नियमों के अनुरूप गरीबों को मास्क वितरित करना कम से कम 50 लोगों को मास्क वितरण करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के प्रति प्रत्येक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराना एवं इनमें सहयोग प्रदान करना, समाज में जागरूकता लाना व जनमानस में बृहद रूप से प्रचार -प्रसार कर उक्त हेतु लोगों के रहन-सहन एवं व्यवहार में यथोचित परिवर्तन लाने हेतु सशस्त्र लाइसेंस धारकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

 

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