जी यस टी लागू करने की एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन
1 अक्टूबर से प्रदेश में जीयसटी लागू
टीडीयस 2.5लाख के बाद 2%काटने व 10 दिन के बाद जमा होने पर जुर्माना 10हजार आहरण वितरण अधिकारी देगा प्रशिक्षण दिया
उत्तरकाशी- विकास भवन सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सहायक आयुक्त राज्यकर विनय कुमार पाण्डेय एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सुश्री हिमानी स्नेही द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 से प्रदेश में जीएसटी को लागू किया जा रहा है। जिसमें सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं सहित निगम आदि भी सम्मिलित हैं । उन्होंने प्रस्तुतीकरण (पावर प्रजेंटेशन) के माध्यम से सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने टीडीएस कटौती के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक माह टीडीएस कटौती कर रहे आहरण वितरण अधिकारी को 10 दिन के भीतर टीडीएस कटौती को राजकीय कोष में जमा कराना होगा। टीडीएस कटौती करने के बाद यदि टीडीएस धनराशि को राजकोश में जमा नहीं कराया जाता है, तो आहरण वितरण अधिकारी पर अधिकतम 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2 लाख 50 हजार तक टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। इससे उपर की धनराशि पर 2 प्रतिशत की कटौती होगी।
इस दौरान अधिशासी अभियंता जल संस्थान वीसी डोगरा, अर्थ एवं संख्याधिकारी वीरन्द्र पुरी, जिला पूर्ति अधिकारी गोपाल सिंह मटूड़ा, सीवीओ डा. प्रलंयकरनाथ,सहायक निदेशक बचत वीणा त्रिपाठी सहित अधिकारी उपस्थित थे।