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अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को हाईकोर्ट से नही मिली राहत ।

Pahado Ki Goonj

अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को हाईकोर्ट से नही मिली राहत ।

नैनीताल। हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिये जाने के मामले पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने दायर याचिकाओं में आपत्ति पेश करने को कहा है।
साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। वे उन्हें दिये जाएं, ताकि आगामी तिथि को मामले की सुनवाई हो सके। पूर्व के आदेश पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस मामले के सारे दस्तावेज उच्च न्यायालय में आ चुके हैं.। इस पर कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई हेतु 17 नवम्बर की तिथि नियत कर दी है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों ने उन्हें कोटद्वार कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश को चुनोती दी है।
मामले के अनुसार आरोपियों को कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिनांक 30 मई 2025 को अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान 47 गवाह पेश किए गए थे। दोषियों के द्वारा इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर आरोपी की तरफ से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया।

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