नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे अपना आदेश पारित करेगा।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ विश्वास मत कराने पर आदेश पारित कर सकती है।
शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस यह मांग कर रहे थे कि विश्वास मत आज कराने का आदेश दिया जाए, जिसका फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र में जब कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था तब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फडणवीस के पत्र सौंपे। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ये पत्र सौंपने के निर्देश दिए थे।
मालूम हो कि शनिवार सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से यह सियासी मामला और गरमा गया था। वहीं, एनसीपी के चार में से दो और विधायक वापस आ गए हैं। दोनों विधायकों को दिल्ली से मुंबई ले जाया गया।
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