नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन पर लगाई रोक

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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों और हिमालय में हो रहे खनन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह रोक चार माह तक लागू रखने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने इसके अलावा प्रदेश की खनन नीति तय करने के लिए हाईपावर कमेटी भी गठित की है जो चार माह के भीतर रिपोर्ट सौपेगी।

वहीं दूसरी ओर खनन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनन पर रोक से प्रदेशभर के खनन व्यावसायियों व उससे जुड़े लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। सरकार मामले में विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन पर आवश्यक कदम उठा रही है, पर खनन से जुड़े लाखों लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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