देहरादून। प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के अनुसार देहरादून के 100 वार्डों को छोड़कर कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रीज खोलने की छूट दे दी है। जिसके लिए प्रशासन द्वारा पास जारी किए जा रहे हैं। दरअसल, अभी तक देहरादून पुलिस की ओर से ही पास जारी किए जा रहे थे। लेकिन, इसके लिए अब सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम सहित कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इन्हीं अधिकारियों के जरिए ही ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे। ताकि, घर से निकलने वालों को कोई दिक्कत न हो सके। बता दें कि, कर्मचारियों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। जिसके लिए राज्य की वेबसाइट पर जाना होगा। जहां एसेंशियल सर्विसेज लॉकडाउन पास लिंक पर क्लिक करने पर एक फार्म खुलेगा। जिससे इमरजेंसी सर्विस का उल्लेख करते हुए कारण, किस रूट से जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने समय के लिए पास की आवश्यकता है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार संख्या की जानकारी देते हुए फार्म भरना होगा। इस फार्म के साथ आवेदक की फोटो और पहचान पत्र को अभी अपलोड करना होगा। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जो जरूरी सर्विस है, उन्हीं के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था लागू है, कोई अलग से बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगह पर पास की व्यवस्था की गई है। जो इंडस्ट्रीज है भारत सरकार के अनुसार चल सकती है, मनरेगा के काम, किसान से जुड़े हुए कार्य, एग्रीकल्चर के काम, इन सभी के लिए पास की व्यवस्था की गई है।
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Tue Apr 21 , 2020