पुरोला में 14 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू ।
उत्तरकाशी ।
पुरोला में तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को अनुमति नहीं दी है। जिसके चलते नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में बुधवार को धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 आज 14 जून से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी। नगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शन रैली आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु धारा 144 लागू की गई है। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।