देहरादून। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजेय खंडूरी ने दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की तिथि होगी और 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने पटाखा दुकानों के लिए जगह चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग का क्लीयरेंस होने के बाद ही दुकानों के लाइसेंस जारी किया जाएं। ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें, जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही दुकान और उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो. पटाखा की दुकान पक्के भवन में हो, स्थान तंग ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए। दुकान पर अग्निशमन के प्रबंध हों।
राज्य के प्रत्येक जनपद के दो उत्पादों को मिलेगी पहचान
Mon Oct 25 , 2021
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से दो उत्पादों का शासनादेश हुआ जारी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के प्रत्येक जनपदों में उत्पादित होने वाले दो उत्पादों का आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत उत्तराखंड राज्य से प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों का […]

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