शीर्ष अदालत ने छह मार्च को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किए थे। न्यायालय ने याचिका पर जवाब देने के लिए उन्हें बहुत कम समय देने की बात पर यह टिप्पणी की। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘हमारी मंशा कुछ करने की नहीं थी।
हमारी मंशा आपको इस समस्या के प्रति सचेत बनाए रखना था।’ इसके साथ ही न्यायालय ने इस याचिका पर जवाब देने के लिए उन्हें 21 मार्च तक का समय दे दिया।
हालांकि अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जो सुनवाई शुरू होने के बाद पहुंचे, ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं करना चाहते और वह इसमें आज ही बहस शुरू करना चाहते हैं।