रामनगर, नैनीताल अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने ढाई लाख रुपये के नकली नोट चलाने के दोषी दो लोगों को 11-11 माह के कारावास की सजा सुनाई।
मामला नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र का है। 13 मई 2013 को काठगोदाम थानाक्षेत्र में तीन लोग हाईडिल गेट के समीप नकली नोट चलाने के लिए घूम रहे हैं। पुलिस ने तीनों लोगों को नकली नोट के साथ पकड़ लिया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था।
पकड़े गए आरोपी जिला अल्मोड़ा निवासी हरीश मेहता से एक लाख रुपये व ग्राम तिलवा बिसरिया थाना नोतना पश्चिमी चंपारण बिहार निवासी लल्ला शाह एवं नाबालिग से 75-75 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। सभी नोट एक हजार एवं पांच सौ रुपये के थे। नाबालिग का केस किशोर न्याय परिषद नैनीताल में चला। जिसका निस्तारण भी हो गया है।
उस वक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना काठगोदाम में मुकदमा दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता पीएस बोहरा ने छह गवाह पेश किए। साक्ष्य व गवाह के आधार पर दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने दोनों दोषियों को 11-11 माह का कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें: चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद, पांच लाख जुर्माना
यह भी पढ़ें: चरस के साथ पकड़े व्यक्ति को 12 साल का कठोर कारावास