हल्द्वानी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में आयु सीमा 21 से 35 वर्ष किये जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में युवा बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने हाईकोर्ट से अधिकतम 42 वर्ष आयु सीमा किये जाने की मांग उठाई है।
युवा बेरोजगारों के अनुसार प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। अधीनस्थ न्यायालयों में समूह ग के 329 पदों पर भर्ती के लिए आयोग की भर्ती परीक्षा में आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित है जबकि प्रदेश सरकार की समूह ग तथा लोक सेवा आयोग की भर्ती में आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। पांच साल के अंतराल बाद निकाली भर्ती में तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा हाथ लगी है। कई बेरोजगार 35 वर्ष से आगे निकल गये हैं। युवा बेरोजगार प्रकाश चंद्र की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है।
ईमानदारी की मिशाल, चारधाम यात्री का रुपये से भरा पर्स लौटाया
Wed Sep 18 , 2019