बडकोट :- कोविड़ कर्फ्यू का उलन्घन करने पर 07 लोगों पर चालानी कार्यवाही व 02 दुकान स्वामियों पर मुकदमा दर्ज ।
बड़कोट :— (मदनपैन्यूली)
https://www.facebook.com/satendae.sah/videos/765390424089473/?fs=e&s=cl कोरोना को भगाने के लिए स्वस्थ रहने के लिए करें
, जनपद के कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी उत्तरकाशी एवं मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में पुलिस व प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रति लोगों में जागरुकता के साथ-2 नियमो का उलन्घन करने वाले असमाजिक लोगों के विरुद्ध कानूनी कर्रवाहिया की जा रही हैं, कोविड़ कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, दिनांक -11/5/2021 से दिनांक -15/5/2021 तक थाना बडकोट क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सम्पूर्ण दुकानें (मेडिकल की दुकान को छोडकर) कोविड -19 के संक्रमण के दृष्टिगत बन्द रखने तथा जनता कर्फ्यू के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं। जिस सम्बन्ध में *आज दिनांक 11/5/2021 को कस्बा बाजार बड़कोट में चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी बडकोट, अनुज पुलिस उपाधीक्षक बडकोट एवं दिग्पाल सिंह कोहली प्रभारी निरीक्षक बडकोट द्वारा पुलिस बल के साथ कस्बा बडकोट में संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया गया।* चैकिंग के दौरान अनावश्यक *घर से बाहर विचरण करने वाले 07 व्यक्तयों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। दो दुकान स्वामियों क्रमशः(1)विनोद असवाल पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम फरी थाना बडकोट जनपद उत्तरकाशी उम्र -34 वर्ष द्वारा लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 नियमों के सम्बन्ध में लोक सेवक द्वारा सम्यक रुप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा कर लॉकडाउन की अवधि के दौरान चाय की दुकान संचालित करना एवं (2)कपिल देव पुत्र मेहरबान सिहं निवासी ग्राम बगासू थाना पुरोला जनपद उत्तरकाशी। हाल निवासी बडकोट जनपद उत्तरकाशी। उम्र-38 वर्ष द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान जनरल स्टोर की दुकान संचालित करने पर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा -188 भा0द0सं0 तथा धारा -51(B) DM ACT के अन्तर्गत अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया गया , पुलिस व प्रशासन द्वारा लोगों को घर पर रहने तथा अनावश्यक घर से बाहर न रहने की अपील की गई।