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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक में नाम जोडने की तिथि 15 दिसम्बर

Pahado Ki Goonj
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलीे की 01 जनवरी, 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्र्तगत प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8(क) आदि मे दावे/आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2017 के स्थान पर अब दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 तक विस्तारित करते हुए बी.एल.ओ द्वारा घर-घर जाॅच एवं सत्यापन का कार्य भी अब 15 दिसम्बर,2017 तक सम्पादित किया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि विशेष अभियान की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 तक अर्ह भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली मे दर्ज किए जाने, प्रविष्टियों में संशोधन एवं नाम हटाने की प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक, जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो एवं उनके नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली मे दर्ज नही हैं, निर्वाचक नामावली मे नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक अर्ह प्रवासी भारतीय नागरिक जो शिक्षा/अल्प रोजगार आदि कारणों से वैध रूप से विदेश मे प्रवास कर रहे हों एवं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो, पासपोर्ट में लिखे पते के आधार पर निर्वाचक नामावली मे नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप-6(क) पर आवेदन सम्बन्धित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान निर्वाचक
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