
बड़ी खबर: उत्तराखंड पंचायत चुनाव – “चुनाव प्रतीक आवंटन की तिथि” में आंशिक बदलाव, आयोग ने जारी किया नया आदेश ।
📍देहरादून
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम/बी) 2025 की सुनवाई के आलोक में दिया गया है।
🔹 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से पहले नहीं होगी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 28 जून 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना संख्या 1303/रा0नि0आ0म0प्र0-2/4324/2025 में “निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि” 14 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी। अब उच्च न्यायालय में इसी विषय पर सुनवाई होनी है, इसलिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि को प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से पहले नहीं की जाएगी।
🔹 निर्वाचन प्रक्रिया पर न्यायालयीय निर्णय तक आंशिक विराम
इस फैसले से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में ही अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायिक मर्यादाओं के पालन हेतु लिया गया है।
🔹 आदेश की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को भेजी गई
मुख्य सचिव, सचिव पंचायतीराज, सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उप जिलाधिकारी, और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
🔹 आयोग की ओर से आदेश जारी करने वाले अधिकारी
यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त सुषील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है तथा सचिव राहुल कुमार गायकवाड़ की ओर से अधिसूचित किया गया है।
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📢 इस आदेश के बाद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को प्रतीक आवंटन प्रक्रिया के लिए दोपहर 2 बजे के बाद ही तैयार रहने की सलाह दी जाती है। इससे पहले कोई प्रतीक आवंटन नहीं किया जाएगा।।

