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उत्तराखण्ड में 11 से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, एक दिन पहले बाजारों में उमड़ी भीड़

Pahado Ki Goonj

देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखेते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। दस मई को सुबह छह बजे से एक बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ी उमड़ आई। सड़कों पर भयंकर जाम लग लग गया। इतना ही नहीं नैनीताल के ज्योलीकोट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ लग गई। रविवार की देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया या एसओपी भी जारी कर दी। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को रियायत दी है लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित किया है। विवाह सहित अन्य समारोहों में अब केवल अधिकतम बीस लोग ही शामिल होंगे। शिक्षण,प्रशिक्षण,कोचिंग,खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पचास प्रतिशत वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी, शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति मिलेगी।
अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, शापिँग मॉल, मार्केट कांपलेक्स, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, पार्क, थियेटर, ऑडिटर, सभागार, सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सहित  अन्य समारोहों, जनसभाओं और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।
बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी, स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा।
प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन तक रहना होगा। क्वारंटीन केंद्र की सुविधाओं के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी। जिला प्रशासन क्वांरटीन सेंटरों का संचालन करेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकाय सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल, दवा की दुकान, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर, फार्मा एवं चिकित्सीय प्रयोगशालाएं और कोविड-19 के प्रयोग से संबंधित संस्थान, पशुपालन अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, निजी क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित जांच, जरूरी सेवाओं अधिकृत संस्थान, दवा निर्माता, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, इससे संबंधित पैकेजिंग की इकाइयां, स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित संस्थाओं को छूट रहेगी।

 

उत्तरकाशी :- आगामी 11 से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू का सख्त पालन हो :- जिलाधिकारी

उत्तरकाशी : अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 11 मई से 18 मई के बीच कोविड कर्फ्यू प्रभावी किया है।

जनपद में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार द्वारा आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
वेक्सीन लगाने के लिए 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट की दुकानें) खुलेंगी। इसके साथ ही मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।

शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।सरकारी अधिकारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। वैध पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगा ।

 

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