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मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्य ने सचिवालय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से र्आदश आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कहा

Pahado Ki Goonj
देहरादून:मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्य ने सचिवालय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वार्ता करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। 10 मार्च शाम पांच बजे से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर भारत निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के बाद ही समाप्त होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी पोलिंग बूथों का प्रपोजल आज शाम तक भेज दिया जाए। यदि किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग का नाम परिवर्तित हुआ हो, किसी पोलिंग बूथ में आॅक्जिलरी पोलिंग बूथ बनाया जा रहा हो एवं किसी पोलिंग बूथ को क्षतिग्रस्त होने या रिपेयर होने की वजह से बूथ की लोकेशन परिवर्तित की गई हो तो इसकी आज ही सूचना उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्र की सुनियोजित व्यवस्था की जाय। नामांकन प्रक्रिया व नामांकन के लिए कार्मिकों की तैनाती की व्यवस्था समय पर कर ली जाए। सभी जनपदों में एमसीएमसी के माध्यम से प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया की माॅनिटरिंग की जायेगी व निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। सी-विजिल एप पर निरन्तर निगरानी बनाये रखें। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा। यह एफिडेविट आॅनलाईन भी भरा जा सकता है। आॅनलाईन भरने के बाद नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। सुविधा पोर्टल पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्वाचन किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हट गये हों। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 48 घण्टे के अन्दर, विभिन्न जन सम्पत्तियों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत आदि से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाए जाने होंगें। निर्वाचन कार्याक्रम की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर, विभिन्न निजी परिसम्पत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाई जानी होंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि के द्वारा किसी भी प्रकार के विभागीय वाहन/वाहनों का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही समाचार पत्रों, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, माॅस मीडिया आदि के माध्यम से सत्तापक्ष द्वारा अपनी उपलब्धियों आदि के सन्दर्भ में पक्षतापूर्ण राजनैतिक प्रचार-प्रसार के किए किसी भी प्रकार से सरकारी धन का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय वेबसाईट से राजनीतिक व्यक्तियों के सभी प्रकार के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों आदि का विवरण न हो।
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ.वी षणमुगम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी  प्रताप शाह, सश्री झरना कामठान, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी  शैलेन्द्र सिंह नेगी,  जितेन्द्र कुमार आदि उपस्थित थे।
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