31 जुलाई त‌क नहीं क‌िया ITR फाइल तो भरना पड़ेगा 5000 जुर्माना, साथ ही होंगे ये पांच नुकसान

Pahado Ki Goonj

ये तो आपको पता ही होगा क‌ि 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंत‌िम त‌िथ‌ि है। लेक‌िन अगर आपने इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं की तो आपको ये भारी नुकसान हो सकता है।

व‌िभागीय अध‌िकारियों के मुताब‌िक, पहला तो ये क‌ि 31 जुलाई के बाद आपको रिटर्न फाइल करने में आपको पांच हजार रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

जानकारी के मुताब‌िक अगर आपने नोटबंदी के दौरान एकांउट में दो लाख से अध‌िक की राशी जमा की है तो आपको इसकी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं क‌िया तो आयकर व‌िभाग की नजर आप पर बनी रहेगी।

इसके साथ ही देरी होने पर आप क‌िसी भी व्यवसाय में होने वाले घाटे को इसमें नहीं द‌िखा सकेंगे। यहां तक क‌ि अगर आप पर कोई टैक्स रकम बकाया होगी तो इसके बाद से आप पर हर महीने के ह‌िसाब से पैनल्टी लगेगी।

सबसे बड़ा नुकसान यह होगा क‌ि अगर न‌िर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं भरी तो आपको जमा क‌ी गई राशी पर अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक का ब्याज नहीं म‌िलेगा

आपको बता दें कि इनकम टैक्‍स रिटर्न में कैश डिपॉजिट को लेकर अगल से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी, लेक‌िन अब यह भरनी होगी। साथ ही इससे पहले आधार को पैन से लिंक कराना होगा, इसके बिना आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

अगर आप एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आईटी आर फाइल करते समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर 31 जुलाई के बाद यह फाइल क‌िया इनकम टैक्स व‌िभाग आप पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है।

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