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मतदान के दिन सभी मादक पदार्थ की दुकान होटल बन्द रहेंगे- डी एम

Pahado Ki Goonj

देहरादून, 08 अप्रैल 2019, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मतदान दिवस 11 अप्रैल 2019 को जनपद में मतदान को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135-ग के में निहित प्राविधानों के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि अर्थात 9 अप्रैल सांय 5 बजे से मतदान तिथि 11 अप्रैल 2019 को मतदान समाप्त होने तक उस क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान के अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय किया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध करते हुए ड्राई अवधि घोषित की गयी है। उन्होंने बताया कि मतगणना तिथि 23 मई 2019 को भी ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या मादक द्रव्य के समस्त अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगे। उन्होने जिला आबकारी अधिकारी सहित सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को आदेश का अनुपालन करवाने के निर्देश दिये।

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