स्वामी ने यह प्रावधान वाला गौ-संरक्षण विधेयक, 2017 पेश किया। विधेयक में गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है और इसके कारणों और उद्देश्य में कहा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते थे। विधेयक में गायों की आबादी के स्थिरीकरण के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
इसमें संविधान के अनुच्छेद 37 एवं 48 के तहत गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित प्रबंध करने का प्रावधान किया गया है। इसमें गौ-वध के दोषी के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है।