प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि शुरुआती सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 15 मई से 19 मई के बीच चलेगी। तीन तलाक पर सुनवाई में लगने वाले समय को लेकर न्यायमूर्ति केहर ने वकीलों से बहस के लिए समय-सारणी तैयार करने के लिए कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ और मुस्लिम समाज में बहुविवाह प्रथा के खिलाफ दायर एक याचिका पर संविधान पीठ 11 मई से सुनवाई शुरू करेगी। संविधान पीठ 11 और 12 मई को शुरुआती सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 16 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान वकीलों से कहा था कि वे मामले से जुड़े अपने-अपने तर्क कारणों सहित अदालत को पेश करें और संबंधित अदालती फैसलों का भी जिक्र करें।