न्यायमूर्ति पी सी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक उचित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति घोष और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन शामिल होंगे। न्यायमूर्ति नरीमन बुधवार को न्यायालय में मौजूद नहीं थे।
हाजी महबूब अहमद (अब मृत) के वकील ने शुरूआत में निचली अदालत में मामले की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने को लेकर एक याचिका दायर की। भाजपा नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा कि मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि वे कुछ दस्तावेज दायर कर सकें।
न्यायालय ने अयोध्या में 1992 में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी ढांचा गिराये जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत आरोपियों पर से आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील के परीक्षण का छह मार्च को निर्णय किया था।