तीन बच्चों वाले भी लड़ेंगे पंचायत चुनाव ।
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार को करारा झटका दिया है।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.. जी हां तीन बच्चों वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे. राज्य में 25 जुलाई 2019 के बाद ही प्रावधान लागू होंगे. पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागूं किया है।