उत्तरकाशी :- ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड़-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी ने दिये आवश्यक निर्देश :–
उत्तरकाशी :- (मदनपैन्यूली)
वर्तमान समय में जनपद में कोविड़-19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों में सारी/आईएलआई एवं कोविड सम्बन्धी लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों का चिन्हांकन व उन्हें आईसोलेट करते हुये आईसोलेशन/मेडिसिन किट वितरित किया जाना है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रान्तों/जनपदों से आने वाले प्रवासियों का कोविड-19 से संक्रमित होने की सम्भावना के दृष्टिगत उनके द्वारा अपने घर अथवा विद्यालय/सामुदायिक भवन में क्वारंटीन कर कोविड नियंत्रण के नियमों का अनुपालन करवाया जाना भी आवश्यक है।
ग्राम पंचायत स्तर पर संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार नियमित रूप से सैनेटाईज कर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना भी महत्वपूर्ण है।
जिलाधिकारी /अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मयूर दीक्षित ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु निम्नतः समितियों का गठन किया है l
ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड नियंत्रण समिति l ग्राम प्रधान अध्यक्ष, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सचिव, ग्राम विकास अधिकारी सदस्य, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षक सदस्य, शिक्षकप्रतिनिधि, महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल सदस्य, वन पंचायत सरपंच सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सदस्य, ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्ती सदस्य, ग्राम प्रहरी सदस्य एन0एस0एस0/ एन0वाई0के0 स्वयंसेवक सदस्य, ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य l
ग्राम पंचायत अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करायेगें । ग्राम पंचायत स्तरीय समिति ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रान्तों/जनपदों से आने वाले प्रवासियों का चिन्हाकंन/क्वारंटीन कर कोविड नियंत्रण के नियमों का अनुपालन करवाते हुये ग्राम पंचायतवार नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सूचना संकलित कर विकासखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगें।
इसी प्रकार ए0एन0एम0/आशा/आगंनवाडी द्वारा सारी/आईएलआई एवं कोविड लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों का चिन्हाकंन/आईसोलेट कर मेडिसिन किट वितरण तथा इस सम्बन्ध में सूचना संकलित कर ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी।
ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के अन्य सदस्य आवश्यक व्यवस्था हेतु ग्राम प्रधान को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
*जनपद स्तरीय ग्रामीण कोविड-नियंत्रण समिति*
जिला विकास अधिकारी अध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सदस्य, कम्यूनीटी मोबेलाईजर, आशा कार्यक्रम सदस्य l
जनपद स्तरीय ग्रामीण कोविड-नियंत्रण समिति विकास भवन में जनपद स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर समस्त ग्राम पंचायत समितियों/विकासखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम के कार्यों की माॅनिटरिंग करेगी। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास खण्ड स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाईन नम्बर जारी करेंगे।
विकासखण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों से सूचना प्राप्त करते हुये संकलित कर जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।
इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर वाॅटस्ऐप ग्रुप के माध्यम से सूचनायें संकलित कर ग्राम स्तरीय समिति का मार्गदर्शन करेगी।
जिला स्तरीय समिति सभी खण्ड विकास अधिकारियों से सूचनायें संकलित कर दैनिक रूप से प्रातः 10ः30 बजे निर्धारित प्रारूप पर सूचना जय प्रकाश सिंह पंवार, सहायक कन्सलटेंट, जनपद आपदा प्रबन्धन,प्राधिकरण(9456326641/8979890007) को एवं वाररूम को उपलब्ध करायेगी।
जिलाधिकारी श्री दीक्षित ने उपरोक्त गठित समितियों/सम्बन्धितों को निर्देश दिये है कि उक्तानुसार दिये गये कार्य दायित्वों का भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत प्राटोकाॅल के अनुसार समस्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उक्त आदेश समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रविधानों तथा महामारी अधिनियम 1897 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत किया जा रहा है, उक्त आदेश का उल्लंघन एवं लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्व *आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगा ।