देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत बाहरी राज्यों से प्रदेश का रुख करने वाले सभी वाहन स्वामियों और यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना इसके किसी को भी उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।.इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन विभाग ने स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर ही एक क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर हो जाएगा। इससे लोगों को पंजीकरण कराने में राहत मिलने के साथ ही काफी आसानी भी होगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए क्यूआर कोड जारी कर दिया है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसके लिए परिवहन विभाग ने स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर ही एक क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर हो जाएगा. पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होंगी। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रतिदिन 1000 से 1200 प्रवासी प्रदेश का रुख कर रहे हैं।