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वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने सबमिशन शुरू किया,लड़कियों के हिजाब सुनवाई की शुरुआत कर्नाटक सरकार के सरकारी आदेश के कन्नड़ के अनुवाद के बारे में एक स्पष्टीकरण देने से शुरू हुई

Pahado Ki Goonj

वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने सबमिशन शुरू किया. सुनवाई की शुरुआत कर्नाटक सरकार के सरकारी आदेश के कन्नड़ के अनुवाद के बारे में एक स्पष्टीकरण देने से शुरू हुई. जो कल काफी विवाद में था. जस्टिस दीक्षित को वकील देवदत्त कामत ने यह साबित करने की कोशिश की, कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि लड़कियों के हिजाब पहनने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा.

इस मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ के समक्ष है और आज 2:30 बजे से सुनवाई जारी है.

छात्राओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने सोमवार को जोरदार बहस की. वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि हिजाब पहनने का अधिकार इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, और राज्य को अधिकार नहीं है संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 25 के तहत ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप का.

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