कोरोना कर्फ्यू गाइड लाइन में संशोधन, सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकाने ।
देहरादून 8 जून
कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही बाजार खोलने को लेकर बढ़ाई गई छूट को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य के व्यापारियों को बड़ी छूट दे दी है। सरकार ने मंगलवार शाम को जारी नई एसओपी में कहा है कि अब सभी प्रकार की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सप्ताह में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी।
सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आदेश पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी नई एसओपी में कहा गया है कि प्रदेश में बाजार खोलने को लेकर व्यापारी मांग कर रहे हैैं। इधर, संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। ऐसे में व्यापार को अधिक प्रभावित नहीं किया जा सकता। सरकार को सभी वर्गों की चिंता है। लेकिन हम चाहते हैैं कि किसी प्रकार की लापरवाही से कोई संकट में न पड़े। इसीलिए बहुत सोच-समझकर कदम उठाया जा रहा है। व्यापारियों के हितों को देखते हुए ही बाजार को सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन सिनेमाघर, मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल, बार आदि अ्िरग्रम आदेशों तक बंद रहेंगे। बाकी प्रतिबंध व छूट पूर्व की एसओपी के अनुसार रहेंगे।