देहरादून। हाईकोर्ट ने क्वारंटीन नियमों के दोहरे मापदंड पर सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए जवाब मांगा है।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि काबीना मंत्री सतपाल महाराज के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोपाल वर्मा की याचिका में कहा गया था कि बड़कोट के एक युवक द्वारा क्वांरटीन नियमों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है जबकि काबीना मंत्री महाराज क्वांरटीन नियमों का उल्लंघन करते हुए कैबिनेट की बैठक में भाग लेते है लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है क्या राज्य में आम और खास लोगों के लिए अलग अलग कानून है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अब राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। हाईकोर्ट में इस मामले के जाने से अब सरकार भी क्वारंटीन और आपदा एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों में
मुख्यमंत्री ने किया वृक्षारोपण, राज्य को दिया यह संदेश
Fri Jun 5 , 2020