टिहरी टिहरी गढ़वाल के प्रातपनगर में स्थित उत्तर द्वारिका पांचवें धाम सेम मुखेम में उत्तरप्रदेश,, हिमाचल, दिल्ली पंजाब ,हरियाणा, से आने वाले पर्यटकों को रहने खाने की व्यवस्था की परेशानी को दूर करने के लिए श्री सेम नागराजा पर्यटक आवास गृह ने कार्य करना सुरू कर दिया है ।इसका जिला धिकारी ईवा आशीष ने
पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस का बिधिवत उद्घाटन होने के बाद।
जिसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी ने एन आर एल एम के तहत
श्री सेम नागराजा ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह को दी है जिसमें यात्रियों की ठहरने वा भोजन की व्यवस्था की गई है लम्बे
समय के बाद यहाँ पर यात्रियों को सुभिधा देने के लिए गेष्ट हाउस 2010 से बनने सुरु हुए हैं।
जिससे काफी राहत यात्रियों को मिलने लगी है।
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इन लोगों को नहीं मिलता PM किसान योजना का फायदा
अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने पीएम किसान योजना का फायदा उठाया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप इस योजना के पात्र बन सकते हैं या नहीं. नीचे दी गई पूरी लिस्ट को ध्यान से पढ़िए.
1. अगर किसान परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. यहां परिवार से आशय पति-पत्नी और नाबालिक बच्चों से है.
2. अगर किसी किसान की जमीन कृषि योग्य नहीं है या व्यावसायिक है, तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा
3. ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
4. अगर आपके परिवार में कृषि योग्य भूमि आपके नाम पर न होकर आपके दादा, पिता या किसी दूसरे सदस्य के नाम पर है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
5. आप अगर दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा.
6. अगर आप कृषि योग्य भूमि का मालिक हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करते हैं तो भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं
7. अगर आप मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह हैं तो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
8. अगर आप प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं बन सकते हैं
9. अगर आप किसान हैं और आपको महीने की 10,000 रुपये पेंशन आती है तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं
10. अगर आप किसान हैं और बीते महीनों में इनकम टैक्स जमा किया है तो इस योजना के लिए आप योग्य नहीं हैं
11. अगर आप नगर परिषद के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं हैं.
12. अगर आप केंद्र सरकार/ राज्य सरकार और PSUs के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) हैं तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं.