डीएम ने दिये शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का जनपद में शत-प्रतिशत अनुपालन करवाने के निर्देश ।
उत्तरकाशी (मदन पैन्यूली)
कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं कोविड कर्फ्यू के सम्बंध में शासन द्वारा जारी एसओपी/गाइडलाइन का जनपद उत्तरकाशी में शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मयूर दीक्षित ने आदेश जारी किए है। जारी आदेश में समस्त एसडीएम,चिकित्साधिकारियों,नामित नोडल अधिकारियों व पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है।
जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का जनपद में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों सहित अन्य समस्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत ही जनपद में प्रवेश दिया जाय। अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को कोविड -19 संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में स्थापित विलेज क्वारन्टीन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आईसोलेशन में रखे जाने एवं उसके उपरान्त पुनः 07 दिवस तक होम आइसोलेशन में रखे जाने के सम्बन्ध में निर्धारित शपथ पत्र भरवाते हुये प्रवासियों का विवरण पंजिका में दर्ज करेंगे।
समस्त उप जिलाधिकारियों एवं चिकित्साधिकारियों को जनपद की सीमा पर स्थापित समस्त बैरियर/चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी के साथ ही अनिवार्यतः सैम्पलिंग करवाते हुये शिफ्टवार पर्याप्त सुरक्षा/चिकित्सा सहित अन्य कार्मिकों की तैनाती के भी आदेश जारी किए है। समस्त चेक पोस्ट/बैरियर एवं सैम्पलिंग केन्द्रों में आरटीपीसीआर सैम्पलिंग किये जाने पर सैम्पलिंग रिपोर्ट आने तक सम्बन्धित व्यक्तियों से आईसोलेशन में रहने हेतु शपथ पत्र प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि उक्त व्यक्तियों से आईसोलेशन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा सके।
जनपद अन्तर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों व पर्यटक स्थलों में जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित वनाधिकारियों द्वारा पर्यटकों को सामाजिक दूरी का अनुपालन,मास्क पहनना एवं हाथों को नियमित रूप से सैनेटाइज करना आदि नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए गए है।