बडकोट :- त्योहार सीजन में मिठाईयां एवं ड्राई फूड्स की निर्माण एवं उपयोग की तिथि देख कर ही खरीदें ग्राहक :- जोशी
बडकोट – (मदनपैन्यूली) भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा मिठाई नमकीन खाद्य कारोबारियों के लिए माह अक्टूबर 2020 से नया रूल लागू किया गया है जिसके अनुसार अब मिठाई एवं नमकीन आदि निर्माताओं को उसके निर्माण एवं उपयोग की अंतिम अवधि का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड में ग्राहक के लिए प्रदर्शित कराना अनिवार्य किया गया है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जिला उत्तरकाशी के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी. पी सी जोशी द्वारा बताया गया है कि दीपावली पर्व को देखते हुए सभी खाद्यविक्रेताओं को एवम मिठाई निर्माताओं को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं यदि कोई मिठाई निर्माता अनुपालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इस संदर्भ में बड़कोट बाजार में दुकानों का निरीक्षण व् व्यापारियों को व्यापार मण्डल के द्वारा भी जागरूक किया गया विभाग द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए खाद्य वस्तु से संबंधित शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में भी दर्ज करा सकता है इस मौके पर व्यापार मंडल बड़कोट के महामंत्री धनवीर सिंह रावत द्वारा बताया गया की सभी व्यापारी खाद्य सुरक्षा मानक विभाग की नई गाइड लाइन का अनुपालन करें इस दौरान बड़कोट ब्यापार मण्डल अध्यक्ष राजा राम जगूड़ी ,महामंत्री धनवीर रावत, उपाध्यक्ष राजेश उनियाल सगठन मंत्री त्रेपन असवाल आदि मौजूद थे ।