दरगाह ठेकेदारो को प्रबंधक ने दिया अंतिम नोटिस।
बकाया धनराशि तुरन्त जमा न करने पर निरस्त होगा ठेका -नितिका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
हरिद्वार/पिरान कलियर:दरगाह पिरान कलियर साबिर पाक क्षेत्र के विभिन तरीके के वार्षिक ठेके प्रतिवर्ष मार्च महीने में छोड़े जाते हैं।ठेकेदारो द्वारा दरगाह की शर्तों पर ठेके आवंटित किए जाते हैं।दरगाह की शर्तों के आधार पर पच्चास प्रतिशत धनराशि ठेका छुड़ाने के साथ ही जमा करनी होती हैं ओर बाकी की रकम की जिला प्रशासन के द्वारा ठेकेदारो से तीन तीन महीने के लिए दो दो चेक लिए जाते हैं ।क्योंकि ठेकेदारो द्वारा अगर समय पर ठेके की रकम जमा नही की जाती तो दरगाह प्रशासन ठेकेदारो के द्वारा दिये गए जमानती चेक को बैंक खाते में लगाकर धनराशि वसूल करने का हक रखता हैं।तीन माह पूर्व से ही करोड़ो की वार्षिक धनराशि इस साल के ठेकेदारो पर दरगाह की बकाया चल रही हैं।लेकिन ठेकेदार अपनी पूर्व की नीति के तहत तरह तरह के हतकण्डे अपनाकर बकाया राशि देने का नाम नही ले रहे हैं।जबमी दरगाह प्रशासन ने पूर्व में दो नोटिस देकर दरगाह का करोड़ो रूपये तुरन्त दरगाह कार्यालय में जमा कराने के आदेश दे दिए थे लेकिन ठेकेदारो द्वारा जमा नही कराया गया ।जिसके चलते ठेकेदारो के द्वारा जमानती चेक भी बैंक से बाउंस हो चुके हैं ।अब दरगाह प्रबंधक ने ठेकेदारो को एक सप्ताह का समय देते हुवे तीसरा नोटिस भी दे दिया गया हैं।नोटिस के माध्यम से ठेकेदारो को अवगत कतय गया है कि यदि किसी भी ठेके की पूर्ण धनराशि दस जनवरी तक कार्यालय में जमा नही कराई गई तो ठेका निरस्त कर दरगाह अपने कब्जे में लेने का अधिकार रखती हैं।अब देखने वाली बात यह है कि बार बार नोटिस मिलने के बावजूद ठेकेदार बकाया धनराशि जमा करते है या नही।यहां यह भी बताना जरूरी है कि कुछ ठेकेदारो व उनके परिवार वालो पर पूर्व का करोड़ो रूपये बकाया चला आ रहा है।जिसको वसूलना भी जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ हैं।इस बार के ठेकेदार भी पुराने ढर्रे पर ही चलकर दरगाह का करोड़ो रूपये हजम करना चाह रहे हैं।दरगाह प्रबंधक शमसाद अंसारी ने बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ठेकेदारो द्वारा दिये गए चेक बाउंस होने के बाद दरगाह का बकाया वसूलने के लिए ठेकेदारो को दस जनवरी तक का समय दिया गया हैं।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवम दरगाह प्रशासक नितिका खण्डेलवाल का कहना हैं कि दरगाह का बकाया पैसा हर हाल में ठेकेदारो से वसूल किया जाएगा।यदि कोई ठेकेदार समय सीमा के अंदर बकाया राशि जमा नही करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। साभार