देहरादून, ‘जागो और जगाओ देश से तम्बाकू भगाओ, तम्बाकू से युवा बचेगा तो देश बचेगा’ उक्त थीम को लेकर आज यंहा जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते हुए कम से कम 200 रू0 का जुर्माना लगायें उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों को धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित करते हुए धूम्रपान करने वाले कार्मिकों पर जुर्माना लगायें, साथ ही कहा कि अब प्रत्येक विभाग मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कोटपा अधिनियम का शत्प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में तम्बाकू की बिक्री हो रही है ऐसे दुकानों पर तम्बाकू बिक्री के बोर्ड लगाने तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू बिक्री पर चालान की कार्यवाही करें। उन्होंनें कहा कि सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उनकी ओर से पत्र जारी किया जाये कि उनके विद्यालयों के 100 गज की दूरी के बाहर तम्बाकू बिक्री हो रही है उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। उन्होंने स्कूलों, हुक्काबारों, हुक्का पालरों व टूरिस्ट पैलेसों पर अधिकाधिक छापेमारी करते हुए चालान करायें, साथ ही धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए जब्तीकरण की कार्यवाही की जाय। उन्होंने बताया कि समिति की प्रतिमाहवार बैठक आयोजित की जाय। तम्बाकू नियत्रंण के लिए ड्रग्स, नार्कोटिक्स, एनडीपीएस, एसएसपी, सीएमओ, आबकारी अधिकारी को सदस्य बनाते हुए काॅमन कमेटी बनाई जाय और प्रत्येकमाह में एसटीएफ की कार्यवाही की जाय। कार्यक्रम में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में जनपद के इन्टरमीडिएट गैर सरकारी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू की बिक्री के दुकानों पर कार्यवाही की जा रही है। बताया गया कि पर्यटक स्थल मसूरी की भांति ़ऋषिकेश शहर को भी धूम्रपानमुक्त बनाये जाने के कारगर उपाय चलाये जा रहे हैं, इसके अलावा जनपद में संचालित हुक्काबार/हुक्का पार्लरों पर भी प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है। बैठक में आईएसबीटी से मसूरी डायवर्जन तक मुख्य मार्ग पर आने वाले होटल एवं रेस्टोरेंटों पर कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस.के गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ उत्तम सिंह चैहान, समिति के संयोजक रेखा उनियाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।