देहरादून दिनांक 17 मार्च 2023, सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया है कि मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 17 मार्च 2023 को स्थान वीरभद्र मंदिर, वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश, देहरादून के परिसर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में हर्ष यादव, सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं स्थायी लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
उक्त शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों को पोक्सों अधिनियम, 2012 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सों अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्र्तगत महिलाओं के अधिकार, साईबर अपराधों, जनपद देहरादून में नशे की समस्या के सम्बंध मेें जानकारी दी गयी।
इसके अतिरिक्त उपस्थित प्रतिभागियों को टेली लाॅ मोबाइल एप/न्यायबंधु App, E-Court Services App के संबंध में भी जानकारी दी गई इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए गए।
उक्त शिविर में समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि महेश प्रताप, पी0 डबलू0 डी0 के प्रतिनिधि उपेन्द्र गोयल, चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि हिमांशू भट्ट, आर0 टी0 ओ0 के प्रतिनिधि अमित कुमार, जल संस्थान विभाग के प्रतिनिधि अनिल नेगी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0 ए0 एस0) के 09 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गयें।
उक्त शिविर में 13 मई .2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल-dlsa-deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।
उक्त शिविर में यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु आॅफलाईन सुविधा के अतिरिक्त आॅनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लाॅगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा आॅफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA Legal Services Management System (LSMS) Online Portal पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते है।
उक्त शिविर/कार्यक्रम का संचालन रघुवीर शरण नामदेव द्वारा किया गया, तथा उक्त शिविर के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण द्वारा भी सक्रिय योगदान दिया गया। उक्त कार्यक्रम मंे लगभग 150 व्यक्ति लाभान्वित हुए। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।
आगे पढ़ें
देहरादून दिनांक 17 मार्च 2023, उपाध्यक्ष,उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, मजहर नईम नवाब ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के द्वारा विगत तीन वर्षों से प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यकों को जागरूक करने हेतु ‘‘जन-जानकारी अभियान कार्यक्र्म’’आयोजित किया जा रहा है। कार्य को सफल संचालन हेतु तीन वर्षों में विकासखण्डों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की मांग की गयी, मेरे द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार एवं प्रमुख सचिव, अल्पसख्ंयक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को विशेषकर जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्डों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तेैनाती जनहित में करने की मांग की गयी, जिस पर मा0 अल्पसख्ंयक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सुझाव को स्वीकार करते हुए सभी सहायक अल्पसख्ंयक कल्याण अधिकारियों को विकासखण्डों में तैनात करने के तत्काल निर्देश दिये।
शासन/निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा भगवती प्रसाद, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व कु0 निधि रावत, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्डों में तैनात के आदेश निर्गत कर दिये गये है। स्थानान्तरित कार्मिकों के पास निदेशालय में कार्यालय के अन्य कार्य सौंपे गए है, जबकि सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का काम फील्ड में जाकर अल्पसख्ंयकों की समस्याओं का समाधान करना होता है, जैसे कि अन्य सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर रहे है। मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के मा0 आयोग के सुझाव को स्वीकार करने पर मा0 आयोग धन्यवाद ज्ञापित करता है। उन्होनेें अवगत कराया कि जनपद ऊधमसिंहनगर में सात विकासखण्ड के सापेक्ष 01 ही सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तैनात थे, अब 03 सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो जायेगें। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य में भी गति आयेगी।