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देहरादून के खास समाचार

Pahado Ki Goonj

1-देहरादून, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर के निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, मूल स्वः हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित बाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग- 4 पर शपथ पत्र, अनुलंग्नक-ड.2 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित (डिस्क्वालिफाइड) घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि सूचना दिये जाने एवं विज्ञप्ति के पश्चात भी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले कतिपय अभ्यर्थी बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे, जिनमें उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक) के प्रत्याशी अनु पन्त, सर्व विकास पार्टी के प्रत्याशी गौतम सिंह बिष्ट, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के जयप्रकाश उपाध्याय एवं निर्दलीय अभ्यर्थी सुश्री मधुशाह, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जो अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं को अपना निर्वाचन व्यय लेखा मूल में, अनुलंग्नक-ड 2, स्वप्रमाणित मूल बाऊचर एवं निर्वाचन व्यय हेतु खोले गये बैंक एकाउन्ट विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र के सम्मुख 22 जून 2019 दाखिल करने में असफल रहे हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर एवं उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी 01-टिहरी गढवाल संसदीय क्षेत्र को पृष्ठाकिंत करते हुए निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, मूल स्वः हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित बाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-4 पर शपथ पत्र, अनुलंग्नक-ड.2 सहित नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण /मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में 8 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित (डिस्क्वालिफाइड) घोषित करने हेतु बिना किसी पूर्वाग्रह के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून एवं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन , अशोक रोड नई दिल्ली को प्रकरण प्रेषित कर दिया जायेगा।

2- देहरादून , विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी (ज0जा0) कालसी देहरादून ने अवगत कराया है कि सेवायोजन कार्यालय कालसी में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र में जुलाई 2019 से आरम्भ होने वाले छः मासीय (जुलाई से दिसम्बर 2019) टंकण प्रशिक्षण हेतु उक्त वर्ग के 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हाईस्कूल में अंगे्रजी विषय सहित उत्तीर्ण इन्टरमीडिएट शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र-आमंत्रित किये गये है।
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क प्राप्त कर 27 जून 2019 तक सेवायोजन कार्यालय में जमा कर सकते है। साक्षात्कार 28 जून 2019 को प्रातः 10 बजे से विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, कालसी में आयोजित किया जायेगा, जिसमें शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

3-देहरादून, विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में बालश्रम निवारण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम कल्याण परिषद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बालश्रम को नियंत्रण करने के लिए टीम बनाकर लगातार निरीक्षण करें तथा बालश्रम से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाये जाने के निर्देश देते हुए बालश्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि इसके लिए विभिन्न स्थानों पर फ्लैक्सी, होर्डिंग, पोस्टर लगायें तथा लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने टोल फ्री न0 1098 का उपयोग करते हुए चाइल्ड लाइन पर प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निवारण करें। उन्होंने कहा कि गुब्बारे बेचने वाले, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के अलावा विभिन्न रेस्टोरेन्टों एवं दुकानों में काम कर रहे बच्चों का भी संज्ञान लें तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत् स्कूलों में भेजने की भी कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि बालश्रम की रोकथाम के लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाय तथा इनके लिए ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर समितियों का गठन प्राथमिकता से किया जाय।
इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बालश्रम निवारण के लिए आगमी 30 जून तक आपरेशन मुक्ति कार्यक्रम पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है। बैठक में बालश्रम रोकने के लिए विशेष सर्वेक्षण चलाये जाने के भी आवश्यकता जताई गई। बैठक में बालश्रम सरंक्षण इकाई, रेलवे चाइल्ड लाइन तथा आसरा ट्रस्ट की ओर से जानकारियां उपलब्ध कराई गयी। बैठक में श्रम परवर्तन, पुलिस, स्वास्थ्य तथा सी.डब्लू.सी द्वारा चलाई गयी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गयी। इस अवसर पर रेलेव चाइल्डलाइन के प्रतिनिधि द्वारा रेलवे स्टेशन में स्थान की कमी के साथ ही जिला स्तरीय टास्कफोर्स से भी जोड़े जाने तक अनुरोध किया। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी शेखर चन्द सुयाल, आसरा ट्रस्ट की मैनेजर कविता शर्मा, चाइल्डलाइन की कार्डिनेटर दीपिका समेत सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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