उत्तराखंड हाई कोर्ट में हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी निशंक के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई कल हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई आज नैनीताल हाई कोर्ट में ।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की बेंच में होगी सुनवाई ।
भाजपा के बागी व
निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्ना ने लगाई है याचिका ।
मनीष वर्ना की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्थवाल कर रहे है केस की पैरवी ।
मनीष वर्मा को न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा ।
कहा रमेश पोखरियाल के नामांकन में गंभीर आपत्तियां है व चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट के नियम विरुद्ध जाकर रमेश पोखरियाल द्वारा जानकारियां छिपाई गई व शपथ पत्र गलत हो गया है व फार्म ए व बी अधूरा भरा गया है
कहा कि यदि चुनाव आयोग को प्रोवीजनल नो ड्यू से ही काम चलाना था तो देश भर के सब प्रत्याशियों से नो ड्यू सर्टिफिकते क्यों मांगा गया ?
और यदि शपथ पत्र गलत व झूठा ही स्वीकार करना था तो देश भर के प्रत्याशियों से शपथ पत्र मांगा ही क्यों गया ?
हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर मनीष सिंह वर्मा “स्वाभिमानी ‘ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हरिद्वार लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन पत्र में गंभीर त्रुटियों व तथ्य छिपाने के विरुद्ध उन्होंने गंभीर आपत्तियां दर्ज करवाई थी जिन्हें रिटर्निंग अफसर ने गंभीर त्रुटियां न समझते उनको निरस्त कर दिया था ।
इसके विरुद्ध ठाकुर मनीष सिंह वर्मा स्वाभिमानी ने डॉ निशंक के विरुद्ध उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमे डॉ निशंक का नामांकन पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है ।
रीट याचिका पर सुनवाई कल 29 मार्च को होगी ।
मनीष वर्मा के अधिवक्ता उत्तराखण्ड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्थवाल है जिनके द्वारा ऊक्त रिट की गंभीरता से पैरवी की जा रही है ।