लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के दूसरे चरण में दिया गया प्रशिक्षण
उत्तरकाशी/
लोक सभा सामान्य निर्वाचन को पारदर्शिता व शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में 100 मतदान पार्टियों के 400 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 100 पीठासीन,100 मतदान अधिकारी प्रथम,100 द्वितीय व 100 तृतीय के साथ ही संबंधी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को ईवीएम वीवीपैट का जिला कार्यालय व पीजी कॉलेज प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया।
नोडल ईवीएम प्रशिक्षण आरएस रावत मास्टर ट्रेनर डीडी रतूड़ी, अभिनव नौटियाल, नोडल प्रशिक्षण आरसी आर्य, सहायक नोडल जितेन्द्र सक्सेना, द्वारा व्यवहारिक व सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव रखने में पीठासीन व मतदान अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में निर्वाचन में अति महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक व निश्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी मतदान कार्मिक निष्पूर्वक निर्वाचन सम्पन्न कराएं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नही होती है,इस हेतु ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी जा रही है उनको भलीभांति सीख लें। प्रशिक्षण पूर्ण गंभीरता से लें जो भी शंका हो उसका अवश्य समाधान कर लें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
नोडल आरसी आर्य ने बताया कि सभी कार्मिक आर्दश आचार संहिता का पूर्ण पालन करें तथा मतदान पार्टीयां मतदेय स्थल तक पंहुचने की तत्काल सूचना सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे। मतदान पार्टियां किसी भी प्रकार का अतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे व मतदेय स्थल में ही अनिवार्य रूप से रात्रि विश्राम करेंगे। उन्होंने कहा कि मॉक -पोल अनिवार्य रूप से कराना हैं व मॉक पोल कराकर निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपने सेक्टर जोनल के साथ ही सहायक रिर्टनिंग आफिसर को देंगे व प्रति दो घण्टें मतदान की सूचना भी अनिवार्य रूप से देगें।
उन्होंने कहा कि जहां मोबाईल की क्लियर क्नेक्टिवीटी के कारण बात नहीं हो पाती है वहां के मतदान पार्टियां एसएमएस के द्वारा उपरोक्त सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि ईवीएम ,वीवीपैट मशीन को लाने व ले जाने में पूर्ण सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार की साम्रगी कतई न लगने दी जाए व मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के साथ ही आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेजों का सावधानी से परीक्षण कर नामावलियों से मिलाकर मतदान कराएं। ताकि किसी प्रकार की त्रूटि न हो। प्रशिक्षण दौरान नोडल अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी हेंडबुक, के साथ ही ईवीएम व वीवीपैट संबंधी पूर्ण जानकारियां मोबाईल में भी दी गई है।