सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की कोहिनूर हीरा को देश में वापस लाने का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज करते हुए यह कहा। केहर ने कहा, “हम हैरान हैं कि एक भारतीय अदालत ब्रिटेन में मौजूद किसी चीज को वापस लाने का आदेश कैसे दे सकती है?”
अदालत की पीठ ने कहा, “क्या हम यह आदेश दे सकते हैं कि ब्रिटेन को कोई संपत्ति नीलाम नहीं करनी चाहिए?” याचिकाकर्ता एनजीओ ने अदालत से यह आदेश देने की मांग की थी कि ब्रिटेन कोहिनूर हीरे की नीलामी न करे।