HTML tutorial

बच्चों को शारीरिक दंड न दें स्कूल : मेनका गांधी

Pahado Ki Goonj

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एनसीपीसीआर ने स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने को समाप्त करने के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, “शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर प्रतिबंध है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आग्रह किया कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ ही निजी स्कूलों को उचित निर्देश दिए जाएं.”

दिशा-निर्देश में बच्चों को शारीरिक दंड या प्रताड़ना के मामले में शीघ्र कार्रवाई के लिए एक विशेष निगरानी निकाय स्थापित करने की बात कही गई है.

इसमें शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ (सीपीएमसी) के गठन का भी सुझाव दिया गया है, जो शारीरिक दंड की घटना की 48 घंटे के अंदर सुनवाई करेगा.

Next Post

उत्तराखंड में 69 सीटों पर मतदान संपन्न, तीन बजे तक 53.29 फीसदी मतदान, 75,13,547 मतदाता, 628 उम्मीदवार

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को हुए मतदान में दोपहर तीन बजे तक 53.29 फीसद मतदान दर्ज किया गया. उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान जारी है, राज्य के 70 में से 69 सीटों पर हो रहा मतदान शुरुआत में धीमा रहा, लेकिन दोपहर बाद […]

You May Like