शीर्ष अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती एवं अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के भी संकेत दिए हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ सीबीआई और हाजी महबूब अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
अदालत ने सीबीआई से पूछा कि इन नेताओं के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरक आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है।
पीठ ने यह भी पूछा कि मामले की सुनवाई एक ही जगह क्यों नहीं की जा सकती? न्यायालय ने कहा कि रायबरेली में चल रही सुनवाई को लखनऊ स्थानांतरित क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला पहले ही वहां चल रहा है।न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है।
अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद आडवाणी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जोशी, उमा भारती और भाजपा एवं वि हिंदू परिषद के कई नेताओं से आपराधिक साजिश रचने के मामला हटा लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई चल रही है।