विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने संवाददाताओं से कहा, ”हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की प्रति मांगी थी लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।” भारत ने यह घोषणा पहले ही कर दी थी कि वह जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने इस मामले के सिलसिले में शुक्रवार को पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की थी और जाधव तक राजनयिक पहुंच के अलावा आरोप पत्र और फैसले की प्रमाणित प्रति की मांग की थी।
पाकिस्तान का दावा है कि सुरक्षा बलों ने जाधव को पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था, जहां वह कथित तौर पर ईरान से घुसे थे। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि जाधव ”भारतीय नौसेना में तैनात अधिकारी” था। एक सवाल के जवाब में बागले ने कहा, ”इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त और पाकिस्तानी विदेश सचिव की मुलाकात के दौरान भारत ने शुक्र वार को ये दो दस्तावेज मांगे थे।” जाधव (46) को दी गई मौत की सजा पर पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुहर लगाई थी। इससे पहले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें पाकिस्तान में ”जासूसी और गड़बड़ी वाली गतिविधियों” का दोषी करार दिया था।