चकोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल),: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक दोषी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला जून 2013 का है। महाजन मोटर्स फाइनेंस कंपनी की प्रोपराइटर सोनिया महाजन से गाड़ीघाट निवासी लक्ष्मण सिंह ने यह कहकर साढ़े तीन लाख रुपये उधार लिए थे कि वह फरवरी 2014 तक संपूर्ण धनराशि चुका देंगे। लक्ष्मण ने सोनिया को उक्त धनराशि का 24 फरवरी 2014 की तिथि का चेक दिया। 25 फरवरी को सोनिया ने उक्त चेक अपने खाते में भुगतान के लिए जमा किया, लेकिन वह बाउंस हो गया।
सोनिया ने लक्ष्मण सिंह को बताया कि चेक बाउंस हो गया, जिस पर उन्होंने 15 मई 2014 तक का समय मांगा। 16 मई 2014 को जब उन्होंने चेक बैंक खाते में लगाया तो वह पुन: बाउंस हो गया, जिसके बाद 22 मई 2014 को सोनिया ने न्यायालय की शरण ली।
सोनिया महाजन के अधिवक्ता अनिल खंतवाल ने बताया कि शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते ने लक्ष्मण सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुना दी। जुर्माने की राशि पांच लाख में से साढ़े चार लाख रुपये सोनिया महाजन को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा, जबकि पचास हजार रुपये जुर्माने के रुप में राजकोष में जमा होंगे।