प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में मदिरा की नई दरों का निर्धारण कर सकेगी। इसके लिए आबकारी अधिनियम की धारा-28 में संशोधन कर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का रास्ता मंत्रिमंडल ने साफ कर दिया है। राज्य सरकार ने बीती 27 नवंबर को इस संबंध में अध्यादेश जारी किया था। गैरसैंण विधानसभा सत्र में अध्यादेश से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा।
सरकार ने प्रदेश में मदिरा की कीमतों में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए आबकारी नीति में संशोधन पर मंत्रिमंडल ने भी गुरुवार को मुहर लगा दी। इसके साथ ही राज्य में लंबे समय बाद मदिरा की प्रति बल्क लीटर दरों में वृद्धि की गई है। इससे पहले इन दरों को वर्ष 2010 में तय किया गया था। पिछली दरों के मुताबिक राज्य में शराब की अधिकतम कीमतें तय की जा चुकी हैं। शराब की कीमत बढ़ाने के लिए हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी करेगी, लेकिन अधिनियम में संशोधन के जरिए इसका रास्ता साफ किया गया है।
अध्यादेश के मुताबिक राज्य में देशी शराब की दरें 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति बल्क लीटर, बीयर में 60 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति बल्क लीटर और वाइन में 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति बल्क लीटर, विदेशी मदिरा की कीमत 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति बल्क लीटर, तय की गई हैं। संशोधित नीति लागू होने से प्रदेश में देशी से लेकर अंग्रेजी तक मदिरा के तमाम ब्रांडों की नई कीमतें तय करने की राह तैयार हो गई है।